होम लोन चुकाने वालों के लिए खुशखबरी, RBI ने बैंकों को जारी किया निर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक (सोर्स- Twitter)
भारतीय रिजर्व बैंक (सोर्स- Twitter)
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नई दिल्ली: होम लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की ये ख़बर बड़ी राहत देगी। दरअसल, RBI ने बैंकों को निर्देश जारी किया है। इसके अनुसार लोन चुकाने के 30 दिनों के अंदर ग्राहक को रजिस्ट्री पेपर वापस करने होंगे। अगर किसी भी बैंक में ब्रांच वाले ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें इसके लिए ग्राहकों को हर दिन जुर्माना देगा होगा।

RBI ने जारी किया निर्देश

बैंकों के लिए प्रॉपर्टी के दस्तावेज लौटने के नियम को जारी करते हुए आरबीआई ने निर्देश दिया है। बता दें कि कई लोगों को शिकायत रहती थी कि लोन का पूरा पेमेंट करने के बाद भी कुछ लोगों को रजिस्ट्री के कागज के लिए बैंकों का चक्कर लगाना पड़ता था। रिजर्व बैंक को इस फैसले से लोगों को राहत मिलेगी।

30 दिनों के अंदर देने होंगे कागजात

दरअसल होम लोन लोग लंबे समय के लिए लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर जमीन या मकान का पेपर बैंकों में पड़े-पड़े खराब हो जाता है या खो जाता है ऐसे में अब बैंकों को निर्देश दिया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों के नुकसान की भरपाई बैंकों को करनी होगी। आरबीआई ने बैंकों को निर्देश देते हुए कहा है कि दस्तावेज खो जाने की स्थिति बैंक अगले 30 दिन के अंदर नए कागजात बनाकर लोन ग्राहकों को लौटाने हो।

भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्देश जारी करते हुए बैंकों से कहा है कि किसी भी ग्राहक के दस्तावेज लौटाने में बैंक देरी न करें। अगर कोई बैंक ऐसा करता है तो उसे हर 5000 रुपए के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। दरअसल ऐसी कई शिकायतें मिल रही थी कि लोन चुकता करने के बाद भी आसानी से उस ग्राहक को उनके प्रॉपर्टी पेपर नहीं मिल पाते थे। इसलिए बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को आरबीआई ने ये निर्देश जारी किया है।

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