अमिटी यूनिवर्सिटी में जातिगत टिप्पणी और मारपीट का मामला

एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज
अमिटी यूनिवर्सिटी में जातिगत टिप्पणी और मारपीट का मामला
Published on

सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : न्यू टाउन स्थित अमिटी यूनिवर्सिटी में द्वितीय वर्ष के बीबीए छात्रों पर प्रथम वर्ष के पांच विधि छात्रों के साथ मारपीट और जातिगत अपमान के आरोप में एससी/एसटी अधिनियम और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना गत 16 सितंबर को यूनिवर्सिटी परिसर में हुई, जब सिक्किम के एसटी समुदाय के 5 छात्र फुटबॉल खेलने गए थे। आरोप है कि वरिष्ठ छात्रों ने उन्हें मैदान में प्रवेश करने से रोका, “आदिवासी” कहकर अपमानित किया और “जंगल में जाकर खेलने” जैसे जातिगत अपशब्दों का इस्तेमाल किया। विरोध करने पर 20-25 वरिष्ठ छात्रों ने कथित तौर पर उनकी पिटाई की। पीड़ितों ने बताया कि वे डर के मारे भाग गए और अगले दिन कोलकाता छोड़कर घर लौट गए। पीड़ितों की शिकायत के अनुसार, वरिष्ठ छात्रों ने उन्हें झूठे केस में फंसाने और जान से मारने की धमकी दी। 24 सितंबर को सिक्किम के गंगटोक में जीरो एफआईआर दर्ज की गई, जिसे 7 अक्टूबर को कोलकाता के टेक्नो सिटी पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित किया गया। मामला बीएनएस की धारा 115(2), 351(3) और एसटी एक्ट की धारा 3(1)(r), 3(1)(जेडए)(डी) के तहत दर्ज हुआ है, जिसमें दोषी पाए जाने पर पांच साल तक की सजा हो सकती है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज व गवाहों के बयान जुटाए जा रहे हैं। पीड़ितों का दावा है कि यह एकल घटना नहीं, बल्कि सत्र शुरू होने से लगातार उत्पीड़न का हिस्सा है। यूनिवर्सिटी प्रशासन से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in