श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर कार्रवाई पर लगी रोक, रेलवे को SC ने भेजा नोटिस

मथुरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई
मथुरा में अतिक्रमण पर कार्रवाई
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने 10 दिनों तक कार्रवाई पर रोक लगाई है। मामले में SC ने केंद्र और रेलवे को नोटिस जारी किया है।

Mathura News: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (16 अगस्त) को श्रीकृष्ण जन्मभूमि के आस पास हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी। कई सालों से रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण था। जिसे हटाने के लिए रेलवे ने कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब 100 से ज्यादा अवैध मकान भी तोड़े गए थे।

दरअसल, अतिक्रमण के खिलाफ SC में सीनियर वकील प्रशांतो सेन ने याचिका लगाई थी। उन्होंने कोर्ट में कहा था कि कार्रवाई के दौरान 200 घर गिराए जाएंगे। इससे 3 हजार लोग प्रभावित होंगे। उन्होंने कोर्ट में तर्क दिया कि करीब 100 सालों से लोग यहां रहे हैं। फिलहाल उनके पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है।

अतिक्रमण के खिलाफ कैसे शुरू हुई कार्रवाई?
बता दें कि मथुरा से वृंदावन की ओर रेलवे लाइन बदलकर ब्रॉडगेज में करने का फैसला किया है। इसी वजह से रेलवे ने 30 मीटर तक के दायरे में जगह खाली करवाने के लिए सभी लोगों को नोटिस जारी किया। नोटिस पाकर कुछ लोगों ने अपना घर खुद ही तुड़वा दिया जबकि कई लोगों ने विरोध किया और कोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले में सुप्रीम कोर्ट 7 दिन बाद फिर सुनवाई करेगी।

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