कोलकाता : कोलकाता में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के विरोध में मंगलवार को छात्र संगठन ‘छात्र समाज’ और संयुक्त मंच द्वारा आयोजित नवान्न अभियान को पुलिस प्रशासन ने अवैध करार दिया है। पुलिस के अनुसार, इस अभियान के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, जबकि नवान्न क्षेत्र धारा 144 के तहत आता है (वर्तमान में बीएनएसएस की धारा 163)।
पश्चिम बंगाल पुलिस ने सोमवार को बताया कि विरोध मार्च के दौरान संभावित कानून-व्यवस्था समस्याओं को देखते हुए आवश्यक सुरक्षा कदम उठाए गए हैं। एडीजी (कानून-व्यवस्था) मनोज वर्मा ने संवाददाताओं से कहा कि किसी भी व्यक्ति या संगठन ने राज्य सचिवालय ‘नवान्न’ तक रैली आयोजित करने की अनुमति नहीं मांगी है। उन्होंने बताया कि ‘नवान्न अभियान’ के बारे में जानकारी उन्हें विभिन्न मीडिया चैनलों और सोशल मीडिया के माध्यम से मिली। सोमवार की दोपहर तक किसी भी आवेदन के बिना यह आयोजन अवैध है।
साउथ बंगाल के एडीजी सुप्रतीम सरकार ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि ऐसे किसी भी छात्र संगठन की जानकारी नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि आम लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर कोई राजनीतिक दल अशांति फैलाने की कोशिश कर सकता है। लोगों से अपील की गई है कि वे किसी भी उकसावे में न आएं और शांति बनाए रखें।