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यूपीआई पर एमडीआर के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली :
सुप्रीम कोर्ट ने 2,000 रुपये से अधिक के निर्धारित यूपीआई व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को केंद्र, आरबीआई और अन्य से जवाब मांगा। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया, लेकिन शुल्क पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया। सरकार के अनुसार 96% उपयोगकर्ता छूट के दायरे में हैं। नए ढांचे में पात्र 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर 0.4% एमडीआर है। व्यक्ति-से-व्यक्ति भुगतान पर शुल्क शून्य रहेगा।

