
नयी दिल्ली : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने पीएफ निकासी की ऑटो-सेटलमेंट लिमिट को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इसके तहत 5 लाख रुपये तक की राशि 72 घंटे के अंदर सदस्य अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकते हैं। ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाने के लिए यह कदम उठाया है। फिलहाल स्वतःनिपटान माध्यम से तीन दिनो के भीतर एक लाख रुपये तक के दावों का निपटान हो सकता है।
स्वतः निपटान की सीमा : केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को खासकर तत्काल जरूरतों के समय में त्वरित कोष पहुंच देने के लिए अग्रिम दावों के स्वतः निपटान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। इस सेवा के विस्तार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाखों सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है। सात करोड़ से अधिक सदस्यों वाले ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के समय वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे कर्मचारियों को त्वरित सहायता देने के मकसद से पहली बार ऑनलाइन स्वतः निपटान व्यवस्था शुरू की थी। इन दावों का निपटान किसी भी मानवीय भागीदारी के बगैर प्रणालीगत स्तर पर स्वचालित ढंग से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
दावों का निपटारा : वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने स्वतः निपटान के जरिये रिकॉर्ड 2.34 करोड़ के अग्रिम दावों का निपटारा किया। यह वित्त वर्ष 2013-14 में निपटाए गए 89.52 लाख दावों की तुलना में 161 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष में सभी अग्रिम दावों में से 59 प्रतिशत स्वतः निपटान व्यवस्था के जरिये निपटाए गए जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 31 प्रतिशत था। चालू वित्त वर्ष के पहले ढाई माह में ईपीएफओ 76.52 लाख दावों का स्वतः निपटान कर चुका है।