सेबी ने नवीनीकरण शुल्क नहीं देने पर आठ निवेश सलाहकारों का पंजीकरण किया रद्द

अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर रद्द हुआ पंजीकरण
सेबी ने नवीनीकरण शुल्क नहीं देने पर आठ निवेश सलाहकारों का पंजीकरण किया रद्द
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नयी दिल्ली : बाजार नियामक सेबी ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर बुधवार को आठ निवेश सलाहकारों का पंजीकरण रद्द कर दिया।

कार्वी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, आईडीएफसी अल्टरनेटिव्स लिमिटेड, सैगासिस इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तथास्तु इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, क्वांट कैपिटल, अर्कानिस कैपिटल, इरा वेल्थ एडवाइजर और इंडियानिवेश इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स का पंजीकरण रद्द किया गया है। सेबी (निवेश सलाहकार) विनियम, 2013 के तहत पंजीकृत निवेश सलाहकारों को अपना पंजीकरण वैध बनाए रखने के लिए हर पांच साल में नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना होता है। बाजार नियामक सेबी ने अपने आदेश में कहा, ‘यह देखते हुए कि नोटिस पाने वाली आठ इकाइयों ने पंजीकरण को प्रभावी बनाए रखने के लिए नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं किया है..इसलिए निवेश सलाहकार के रूप में उनके पंजीकरण प्रमाणपत्र अब प्रभावी नहीं रह गए हैं।’ इसके अनुसार, नियामक ने इन संस्थाओं के निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिए। बाजार नियामक ने कहा, ‘नोटिस पाने वाली इकाइयों के निवेश सलाहकार के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने का मुख्य उद्देश्य अनजान निवेशकों द्वारा सेबी के पास उनके समाप्त हो चुके पंजीकरण प्रमाणपत्रों के दुरुपयोग को रोकना है।’ सेबी ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण रद्द होने से निवेश सलाहकार के रूप में अपनी पिछली गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए इन इकाइयों की जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी। वे रिकॉर्ड रखने, निवेशकों की शिकायतों का समाधान करने, ग्राहकों को सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने और लागू होने पर अन्य नियामकीय आवश्यकताओं का पालन करने के लिए जिम्मेदार बनी रहेंगी।


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