

नई दिल्ली : बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने अनिवार्य नवीनीकरण शुल्क का भुगतान नहीं करने पर रेलिगेयर कैपिटल मार्केट्स समेत 12 शोध विश्लेषक इकाइयों के पंजीकरण रद्द कर दिए हैं।
सेबी ने बुधवार को जारी आदेश में कहा कि संबंधित शोध विश्लेषकों को पंजीकरण नवीनीकृत कराने के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उन्होंने निर्धारित नवीनीकरण शुल्क जमा नहीं किया। इसके बाद नियामक ने उनके खिलाफ सारांश कार्यवाही शुरू की और पंजीकरण रद्द करने का फैसला लिया।
जिन अन्य इकाइयों के पंजीकरण रद्द किए गए हैं, उनमें इंडीड रिसर्च, डब्ल्यूएसए इक्विटी एंड फाइनेंशियल रिसर्च, इंडिया निवेश सिक्योरिटीज, एस्पिरिटो सैंटो सिक्योरिटीज इंडिया, सुनील कुमार धवाला, मैग्नम कैपिटल एडवाइजर्स और रवि किरण कुलकर्णी शामिल हैं।
सेबी ने स्पष्ट किया कि पंजीकरण बनाए रखने के लिए निर्धारित शुल्क का समय पर भुगतान जरूरी है। संबंधित संस्थाओं को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद शुल्क जमा नहीं किए जाने के बाद नियामकीय कार्रवाई की गई।
बाजार नियामक समय-समय पर पंजीकरण और अनुपालन संबंधी शर्तों का पालन नहीं करने वाली इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई करता रहा है। ताजा आदेश भी इसी नियामकीय प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है।