दो कंपनियों के खिलाफ SEBI का एक्शन, 2.46 करोड़ का लगा जुर्माना

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नई दिल्ली: नियामक मानदंडों के उल्लंघन के आरोप में सेबी ने दो कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। दोनों कंपनियों के नाम तलवलकर्स बेटर वैल्यू फिटनेस लिमिटेड (टीबीवीएफएल) और तलवलकर्स हेल्थक्लब लिमिटेड (टीएचएल) है। इनके खिलाफ 2019 से सेबी को शिकायतें मिल रही थी। जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है।

18 महीने के लिए लगा प्रतिबंध
दोनों कंपनियों के अलावा प्रमोटरों और सात व्यक्तियों पर भी जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि 2.46 करोड़ रुपए बताई जा रही है। टीबीवीएफएल के मामले में गिरीश तलवलकर, प्रशांत तलवलकर, मधुकर तलवलकर, विनायक गावंडे, अनंत गावंडे, हर्ष भटकल और गिरीश नायक पर 18 महीने के लिए प्रतिभूति बाजार से बैन लगा दिया। इनमें गिरीश तलवलकर, प्रशांत तलवलकर, मधुकर तलवलकर, विनायक गावंडे, अनंत गावंडे, हर्ष भटकल प्रमोटर हैं। इस दौरान सेबी में रजिस्टर्ड लिस्टेड कंपनी से वह नहीं जुड़ पाएंगे। इसके अलावा टीएचएल के मामले में गिरीश तलवलकर, प्रशांत तलवलकर, अनंत गावंडे, हर्ष भटकल और गिरीश नायक को 18 महीने की अवधि के लिए बाजार से प्रतिबंधित कर दिया है और उन पर लगाए गए प्रतिबंध की अवधि समाप्त होने के बाद ये प्रतिबंध शुरू होगा।

दो अलग-अलग मामलों में आदेश जारी

इससे जुड़े दो आदेश जारी किए गए जिसके अनुसार जुर्माना प्रकटीकरण मानदंडों और पीएफयूटीपी (धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं का निषेध) से संबंधित उल्लंघनों के लिए लगाया गया है। नियामक ने गिरीश तलवलकर, प्रशांत तलवलकर, अनंत गावंडे और हर्ष भटकल प्रत्येक पर 36 लाख रुपये का जुर्माना लगाया; टीबीवीएफएल, विनायक गावंडे और मधुकर तलवलकर प्रत्येक पर 24 लाख रुपये; गिरीश नायक पर 18 लाख रुपये और टीएचएल पर 12 लाख रुपये का जुर्माना लगा है।

साल 2019 में अगस्त-अक्टूबर के दौरान टीएचएल और टीबीवीएफएल के खिलाफ कई शिकायतें मिलने के बाद यह आदेश आया। शिकायतों में महत्वपूर्ण नकदी शेष के बावजूद टर्म लोन पर ब्याज के भुगतान में चूक का संकेत दिया गया। मार्च 2019 को समाप्त वित्तीय परिणामों के अनुसार, दोनों कंपनियों (टीबीवीएफएल और टीएचएल) के पास कुल नकद शेष लगभग 77 करोड़ रुपये था और जुलाई 2019 तक ब्याज भुगतान पर कुल डिफॉल्ट केवल ₹3.5 करोड़ (टर्म लोन) था, जिसके बाद जांच के बाद कार्रवाई हुई।

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