मान्यता प्राप्त स्टार्टअप विभिन्न कर छूट, कटौतियों के लिए पात्र

ऐसी कंपनियों में किए गए निवेश पर भी लाभ मिलेगा, जो जांच के अधीन नहीं हैं
मान्यता प्राप्त स्टार्टअप विभिन्न कर छूट, कटौतियों के लिए पात्र
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नयी दिल्ली : आयकर विभाग ने कहा कि डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप विभिन्न कर छूट के लिए पात्र हैं।ऐसी कंपनियों में किए गए निवेश को भी इनका लाभ मिलेगा और यह जांच के अधीन नहीं हैं। हालांकि, जो स्टार्टअप आवश्यक शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, उनमें किये गए निवेश की जांच विभाग की जोखिम प्रबंधन रणनीति के आधार पर की जा सकती है। आयकर विभाग ने एक ट्वीट का जवाब देते हुए सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर यह जानकारी दी।

आयकर विभाग ने पोस्ट किया, ''मान्यता प्राप्त स्टार्टअप जो 19 फरवरी, 2019 को डीपीआईआईटी (उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग) की अधिसूचना में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं और फॉर्म-2 में घोषणा दाखिल करते हैं, वे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत विभिन्न कर छूट और कटौती के लिए योग्य हैं।'' इसमें कहा गया कि ऐसी कंपनियों में किए गए निवेश पर भी लाभ मिलेगा, जो जांच के अधीन नहीं हैं।

सरकार ने 19 फरवरी, 2019 को स्टार्टअप की परिभाषा में ढील दी थी और उन्हें 25 करोड़ रुपये तक के निवेश पर पूरी तरह ‘एंजल’ कर रियायत का लाभ उठाने की अनुमति दी थी।

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