RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ की कार्रवाई, इन सेवाओं पर लगाई रोक | Sanmarg

RBI ने कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ की कार्रवाई, इन सेवाओं पर लगाई रोक

नई दिल्ली: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ी कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ने कोटक महिंद्रा बैंक पर क्रेडिट कार्ड बनाने और नए ऑनलाइन कस्टमर जोड़ने पर भी रोक लगा दी है। वास्तव में RBI ने ये कार्रवाई डाटा सेफ्टी की चिंताओं का हवाला देते हुए की है। वैसे बैंक अपने मौजूदा कस्टमर्स को सर्विसेज देता रहेगा। जिसमें क्रेडिट कार्ड होल्डर भी शामिल हैं। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर को​टक महिंद्रा बैंक पर कार्रवाई करते हुए आरबीआई ने क्या कहा ?

कोटक बैंक पर बड़ी कार्रवाई

देश के सेंट्रल बैंक ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 35 ए के तहत कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को तुरंत ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के थ्रू से नए कस्टमर्स को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के काम बंद करने के आदेश दिए हैं। वहीं RBI ने मौजूदा बैंक कस्टमर्स और क्रेडिट कार्ड होल्डर्स को सर्विस देने पर कोई रोक नहीं लगाई है। RBI ने अपने बयान में कहा कि ये एक्शन आईटी से जुड़े खतरों को देखते हुए लिया गया है। वास्तव में रिजर्व बैंक ने साल 2022 और 2023 के लिए आईटी से जुड़ी जांच की थी। जिसमें कई तरह​ के खतरे सामने आए थे। बैंक ने इन खतरों का निवारण समय पर नहीं किया। जिसकी वजह से ये कार्रवाई की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि जिस तरह प्राइवेट लेंडर अपनी आईटी इंवेंट्री को मैनेज कर रहा था और डेटा को सिक्योर कर रहा था, उसमें काफी खामियां थी।

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मिली थी कई खामियां

रिजर्व बैंक ने कहा कि आईटी इन्वेंट्री मैनेज्मेंट, पैच और परिवर्तन प्रबंधन, यूजर रीच मैनेज्मेंट, वेंडर रिस्क मैनेज्मेंट, डेटा सिक्योरिटी, डाटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रैटिजी, बिजनेस कंटीन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी हार्डनेस और ड्रिल आदि के एरिया में कई खामियां देखने को मिली है। RBI के अनुसार लगातार दो सालों में बैंक के आईटी रिस्क और इंफोर्मेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में कमी का आकलन किया गया, जो रेगुलेटरी गाइडलाइन के तहत आवश्यकताओं के विपरीत है। RBI के अनुसार बाद के आकलन के दौरान, बैंक को वर्ष 2022 और 2023 के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जारी सुधारात्मक कार्य योजनाओं के साथ निरंतर गैर-अनुपालनकारी पाया गया, क्योंकि बैंक द्वारा प्रस्तुत अनुपालन या तो अपर्याप्त, गलत या नहीं पाए गए थे।

 

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