नई दिल्ली: केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने स्टेनलेस स्टील और एल्युमीनियम के रसोई के बर्तनों का राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के मुताबिक होना अनिवार्य कर दिया है। यानी इन बर्तनों पर ISI मार्क अब जरूरी कर दिया गया है। यह कदम उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। भाषा की खबर के मुताबिक, भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है।
प्रोडक्ट की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन
खबर के मुताबिक, डीपीआईआईटी ने इस संबंध में 14 मार्च को गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किया था। BIS ने भारतीय मानक संस्थान (ISI) चिह्न को निर्धारित किया है। यह प्रोडक्ट की गुणवत्ता और सुरक्षा का आश्वासन देता है। BIS के मुताबिक, आदेश में ऐसे किसी भी स्टेनलेस स्टील या एल्युमीनियम बर्तनों के विनिर्माण, आयात, बिक्री, वितरण, भंडारण या प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाया गया है जिन पर BIS मानक मार्क न हो।
यह भी पढ़ें: DJ बजाने को लेकर हुआ विवाद तो टूट गई निकाह, यूपी में अजीब घटना
रसोई के सामान के लिए तैयार मानकों के मुताबिक
बयान में कहा गया, आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा, जो उपभोक्ता सुरक्षा तथा उत्पाद अखंडता के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह कदम BIS द्वारा रसोई के सामान के लिए हाल ही में तैयार किए गए व्यापक मानकों के मुताबिक है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के लिए आईएस 14756:2022 और एल्युमीनियम के बर्तनों के लिए आईएस 1660:2024 शामिल हैं। मानकों में सामग्री की जरूरतें, डिजाइन विनिर्देश और प्रदर्शन मापदंड शामिल होते हैं। सरकार ने कहा कि इस कदम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और विनिर्माता सर्वोत्तम प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।