New Telecom Bill: नया टेलीकॉम बिल लोकसभा में हुआ पेश, बदल जाएंगे पुराने कानून

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नई दिल्ली: लोकसभा में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। केंद्र सरकार की ओर से आज यानी सोमवार(18 दिसंबर) को नया टेलीकॉम बिल पेश किया गया। केंद्रीय टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में टेलीकॉम बिल 2023 पेश किया। इस बिल के माध्यम से केंद्र सरकार ने नया टेलीकॉम कानून बनाने की ओर कदम बढ़ा दिया है। यह नया टेलीकॉम बिल 1885 के टेलीग्राफ एक्ट की जगह लेगा।

सैटेलाइड ब्रॉडबैंड सेवाओं की नहीं होगी निलामी

बता दें कि कैबिनेट की तरफ से टेलीकॉम बिल को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है जिसके बाद आज सदन में इसे पेश किया गया। नए टेलीकॉम बिल को केंद्र सरकार नए नियमों के साथ ला रही है। बिल में OTT की परिभाषा को भी हटा दिया गया है। नए टेलीकॉम बिल 2023 में सरकार ने सैटेलाइड ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए नीलामी न कराने का फैसला लिया है। सरकार ने नए बिल में टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाली पेनाल्टी को भी घटाया है। अब टेलीकॉम कंपनियों पर अधिकतम 5 करोड़ का जुर्माना लगेगा। अभी तक कंपनियों पर 50 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगने का नियम था।

कई पुराने प्रावधानों को हटाया गया

केंद्र सरकार ने नए टेलीकॉम बिल में कई सारे पुराने प्रावधान को हटा दिया है। नए बिल में इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए प्रावधान, कंपनियों का ब्याज और पेनल्टी माफ करने वाला प्रावधान हटा दिए हैं। अब सरकार DTH कंपनियों को भी बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम देगी।

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