मुकेश अंबानी को मिली बड़ी राहत, SEBI को नहीं देने होंगे 40 करोड़ | Sanmarg

मुकेश अंबानी को मिली बड़ी राहत, SEBI को नहीं देने होंगे 40 करोड़

मुंबई: सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल यानी सैट से देश के बड़े कारोबारी मुकेश अंबानी को राहत मिली है। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों में कथित हेरफेर से संबंधित मामले में सैट ने रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, नवी मुंबई एसईजेड और मुंबई एसईजेड के खिलाफ मार्केट रेगुलेटर सेबी के 2021 के आदेश को कैंसल कर दिया है।

सेबी ने लगाया था जुर्माना
जनवरी 2021 में, SEBI ने रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए और अंबानी पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। सेबी ने नवी मुंबई एसईजेड को 20 करोड़ रुपए का जुर्माना देने को भी कहा था। अंबानी ने आरआईएल और अन्य संस्थाओं के साथ सैट के सामने आदेश को चुनौती दी थी.दो साल पहले दिया था आदेश सोमवार को न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि सेबी का 2021 का आदेश रद्द किया जाता है। यदि जुर्माना सेबी के पास जमा कर दिया गया है तो इसे अपीलकर्ताओं को वापस किया जाना चाहिए। अभी तक डिटेल्ड आदेश की कॉपी नहीं आ सकी है।
 यह मामला नवंबर 2007 में कैश एंड फ्यूचर सेगमेंट में आरपीएल शेयरों की सेल्स और परचेज से संबंधित है। रिलायंस ने आरपीएल में लगभग 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया, जो एक लिस्टिड सहायक कंपनी थी जिसे बाद में 2009 में आरआईएल में विलय कर दिया गया था।
ये पूरा केस करीब 16 साल पहले यानी नवंबर 2007 में फ्यूचर एंड ऑप्शन में रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के शेयरों की सेल परचेज से जुड़ा हुआ है। रिलायंस ने अपनी लिस्टेड सहायक कंपनी आरपीएल में लगभग 5 फीसदी हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया। बाद में आरपीएल को साल 2009 में आरआईएल में विलय कर दिया गया था। उस समय मामले की जांच करने वाले और फैसला देने वाले सेबी के ऑफिसर बीजे दिलीप ने माना था कि सिक्योरिटीज की संख्या या कीमत में से किसी में भी हेरफेर से बाजार में निवेशकों का भरोसा हमेशा कम होता है।
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