

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि एटीएम से 100 रुपये और 200 रुपये के नोट भी निकलें। केंद्रीय बैंक ने कहा कि जनता को इन नोटों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। बैंकों और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालकों (डब्ल्यूएलएओ) को इस निर्देश को चरणबद्ध तरीके से लागू करना होगा। गैर-बैंकिंग संस्थाओं द्वारा संचालित एटीएम को 'व्हाइट लेबल एटीएम' (डब्ल्यूएलए) कहा जाता है।
क्या है कारणः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा, ''अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले मूल्यवर्ग के बैंक नोट तक जनता की पहुंच बढ़ाने के लिए यह फैसला किया गया है कि सभी बैंक और व्हाइट लेबल एटीएम परिचालक (डब्ल्यूएलएओ) यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके एटीएम से नियमित आधार पर 100 रुपये और 200 रुपये के नोट भी निकलें।''
परिपत्र के अनुसार 30 सितंबर, 2025 तक 75 प्रतिशत एटीएम (ऑटोमेटेड टेलर मशीन) में कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या 200 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट निकलने चाहिए।इसके बाद 31 मार्च, 2026 तक 90 प्रतिशत एटीएम में कम से कम एक कैसेट से 100 रुपये या 200 रुपये मूल्यवर्ग के बैंक नोट निकलने चाहिए।