टाटा स्टील के पोर्ट टैलबोट संयंत्र में 2019 में हुई थी ठेकेदार की मौत

लगा 17 करोड़ रुपये का जुर्माना, अदालत ने कहा कि कोई जुर्माना नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता
टाटा स्टील के पोर्ट टैलबोट संयंत्र में 2019 में 
हुई थी ठेकेदार  की मौत
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लंदन : ब्रिटेन में टाटा स्टील के पोर्ट टैलबोट संयंत्र में 2019 में एक गंभीर दुर्घटना में ठेकेदार जस्टिन डे की मौत के मामले में कंपनी पर लगभग 17 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जस्टिन एक हॉट रोलिंग चैनल में एक भारी स्टील बीम से दबकर मारे गए थे। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा कार्यकारी (एचएसई) द्वारा की गई लंबी जांच के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई।अदालत ने माना कि सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन ठीक से नहीं किया गया था।

कैसे हुई थी मौत : अदालत को बताया गया कि जस्टिन ने एक मरम्मत कार्य पूरा किया था और रेडियो वापस करने के बाद एक बार फिर उसी क्षेत्र में लौटे, जहां मशीनरी आंशिक रूप से सक्रिय थी।वह जैसे ही मशीन के पास पहुंचे, सेंसर सक्रिय हो गए और भारी बीम ने उन्हें कुचल दिया। 

अदालत ने कहा : जज ने माना कि जस्टिन का व्यवहार लापरवाही भरा नहीं था, लेकिन टाटा स्टील ने सिस्टम पालन में गंभीर चूक की और सुरक्षा मानकों का सही पालन नहीं किया। जस्टिन की पत्नी ने टाटा स्टील पर यह आरोप भी लगाया कि कंपनी ने उन्हें न तो कोई भावनात्मक समर्थन दिया और न ही एक कॉल या पत्र भेजा। एचएसई के अधिकारी गेथिन जोन्स ने कहा कि यह एक मानवीय त्रासदी है जिसमें एक व्यक्ति काम पर गया और फिर कभी वापस नहीं आया। कंपनी का दोष स्वीकार करना राहत की बात है, लेकिन इससे जान तो वापस नहीं आ सकती। टाटा स्टील के प्रवक्ता ने परिवार, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति अपनी संवेदना जताई और इस दुखद घटना पर खेद प्रकट किया। अदालत ने कहा कि कोई जुर्माना इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता।

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