2000 Rs Note: आज आखिरी तारीख, अगर एक्सचेंज नहीं करवाए तो कल से उन नोटों का क्या होगा?

2000 Rs Note: आज आखिरी तारीख, अगर एक्सचेंज नहीं करवाए तो कल से उन नोटों का क्या होगा?
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नई दिल्ली : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मई में ऐलान किया था कि वो 2000 रुपये के नोटों को वापस लेगा।आरबीआई की ओर से साल 2016 में हुई नोटबंदी के बाद 2000 रुपये के नोट जारी किए गए थे लेकिन मई 2023 में आरबीआई ने इन 2000 रुपये के नोटों को भी वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद लोगों को इन नोटों को बैंक में जमा करने या फिर उन्हें बदलवाने के लिए कहा गया था। इसके साथ ही आरबीआई ने एक तारीख भी निर्धारित की थी। आरबीआई ने कहा था कि लोग 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को बैंक अकाउंट में जमा कर सकते हैं या फिर बैंक में जाकर इन नोटों को बदलवा भी सकते हैं। इसके बाद धीरे-धीरे लोगों ने बैंक में 2000 रुपये के नोटों को बदलवाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी।

लीगल टेंडर बने रहेंगे 2000 रुपये के नोट

वहीं अब 2000 रुपये के नोट को बदलवाने की आखिरी तारीख भी आ चुकी है। ऐसे में लोगों के पास अब आखिर दिन बचा है, जब लोग इन नोटों को बदलवा सकते हैं। साथ ही कई लोगों के मन में ये सवाल भी है कि आखिर 30 सितंबर के बाद और 1 अक्टूबर 2023 से अगर किसी शख्स के पास 2000 रुपये के नोट रहते हैं तो उनका क्या होगा? इसको लेकर आरबीआई की ओर से बताया गया है कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये के बैंक नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। हालांकि इस तारीख के बाद लोग बैंक में 2000 रुपये के नोट जमा नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्हें बैंक से बदलवा सकते हैं।लोग सिर्फ आरबीआई के पास जाकर ही 2000 रुपये के नोटों को बदलवा सकते हैं। हालांकि अगर 30 सितंबर के बाद अगर कोई शख्स 2000 रुपये के नोटों को बदलवाता है तो उसे आरबीआई को ये स्पष्ट बताना होगा कि निर्धारित तारीख तक वो 2000 रुपये के नोटों को क्यों नहीं बदलवा पाया। वहीं आरबीआई का कहना था कि 2000 रुपये के नोटों को जारी करने का उद्देश्य पूरा हो गया है, इसलिए इन नोटों को वापस लेना का ऐलान किया गया।वहीं अगस्त 2023 तक 93 फीसदी 2000 रुपये के नोट वापस आ चुके हैं।

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