

नयी दिल्ली/पटना : सुप्रीम कोर्ट ने बिहार विधान परिषद के सदस्य और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के नेता सुनील कुमार सिंह का, अशोभनीय आचरण के लिये सदन से निष्कासन यह कहते हुये रद्द कर दिया कि यह सजा अत्यधिक है।
सिंह के आचरण को सदन के सदस्य के लिए अशोभनीय करार देते हुये शीर्ष अदालत के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत एवं न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि विधान परिषद को और अधिक उदार होना चाहिये था। अदालत ने पिछले साल दिसंबर में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी उस अधिसूचना को भी खारिज कर दिया, जिसमें सिंह की सीट पर उपचुनाव की घोषणा की गयी थी।
पीठ ने सिंह को उनके ‘अशोभनीय’ आचरण के लिए पहले से ही बितायी गयी अवधि के लिए निलंबन की सजा सुनायी और कहा कि वह निलंबन अवधि के लिए कोई पारिश्रमिक नहीं मांगेंगे। पिछले साल 26 जुलाई को सिंह को सदन में उनके ‘अशोभनीय’ आचरण के लिए बिहार विधान परिषद से निष्कासित कर दिया गया था।