केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय को पटना हाईकोर्ट ने दी बड़ी राहत, समन रद्द किया

भड़काऊ भाषण देने का मामला
नित्यानंद राय
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पटना : पटना हाई कोर्ट ने चुनाव प्रचार के दौरान कथित भड़काऊ भाषण देने के मामले में निचली अदालत द्वारा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के खिलाफ जारी 3 साल पुराने समन को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकल पीठ ने मंगलवार को राय की याचिका पर यह निर्देश दिया, जिसमें अररिया के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) द्वारा 13 अप्रैल, 2022 को दिए गए आदेश को चुनौती दी गई थी।

सीजेएम ने 2018 में नरपतगंज थाने में राय के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी होने के बाद आईपीसी और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत अपराधों का संज्ञान लेते हुए राय को तलब किया था। उस समय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का पद संभाल रहे राय पर अररिया लोकसभा उपचुनाव के दौरान पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करते हुए भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगाया गया था।

राय ने कहा था कि अगर राजद उपचुनाव जीत जाती है, तो अररिया ‘आतंकवादी संगठन आईएसआईएस का गढ़’ बन जाएगा। सीजेएम के आदेश को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि यह नहीं कहा जा सकता कि भाषण की प्रकृति दुर्भावनापूर्ण थी।

अदालत ने कहा, आईएसआईएस निस्संदेह एक आतंकवादी संगठन है जिसका किसी भी धर्म से कोई संबंध नहीं है। इससे किसी भी समुदाय की धार्मिक भावना को ठेस नहीं पहुंची है।

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