

पटना : बिहार में खान सर की अग्रिम जमानत पर पटना सिविल कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अंतरिम राहत दी है। आज शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पुलिस को उनके खिलाफ अगली सुनवाई होने तक कोई कठोर कार्रवाई ना करने के आदेश को कायम रखा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 25 जून को होगी।
सुवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश की। जिसमें इस बात की चर्चा है कि दहशत के लिए गोलीबारी की गई थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तारी पर अंतरिम संरक्षण बरकरार रखा। अब मामले की अगली सुनवाई तय तारीख पर होगी।
शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि खान सर के निर्देश पर उनके दो गार्डों ने फायरिंग की थी, FIR में दोनों गार्डों और खान सर का नाम है। इसी मामले में आरोपित बनाए गए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के डायरेक्टर रौशन आनंद को पूर्व में गिरफ्तार कर लिया था, बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई और वे जेल से बाहर आ चुके हैं।
बता दें कि राजधानी पटना के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज में 2 जून की रात हुए हंगामे और फायरिंग केस में फैजल खान उर्फ खान सर को फिर से कोर्ट की ओर से राहत मिली है। खान सर के दोनों सुरक्षा गार्ड की याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 25 जून तक उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। उनकी जमानत पर भी 25 जून को ही सुनवाई होगी।