बिहार : भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और सहयोगी को न्यायिक हिरासत

2019 के मारपीट मामला
मिश्रीलाल यादव को तीन माह की सजा
मिश्रीलाल यादव को तीन माह की सजा
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दरभंगा : बिहार के दरभंगा जिले की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को अलीनगर से भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और उनके सहयोगी को 2019 के मारपीट के एक मामले में न्यायिक हिरासत में भेज दिया। सहायक लोक अभियोजक रेणु झा ने बताया, दरभंगा की सांसद-विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुमन कुमार दिवाकर ने सुरक्षाकर्मियों को विधायक और उनके सहयोगी के अदालत में गवाही देने के समय हिरासत में लेने का आदेश दिया। यादव ने अदालत के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। फैसले में विधायक को तीन महीने का कारावास और 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया था।

दरभंगा में विशेष अदालत के न्यायाधीश-सह-अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट करुणा निधि प्रसाद आर्य ने 29 जनवरी, 2019 को उमेश मिश्रा नामक व्यक्ति को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए फरवरी 2025 में दोनों आरोपियों को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई थी। यादव ने हिरासत में लिए जाने के दौरान कहा, मैंने एमपी/एमएलए अदालत के फरवरी के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसमें मामले की सुनवाई गुरुवार को तय की गई थी। अदालत ने मुझे 24 घंटे के लिए हिरासत में रखने का आदेश दिया। मिश्रा ने शिकायत में आरोप लगाया कि उस सुबह विधायक और उनके साथियों ने उनके आवास के बाहर उन पर हमला किया था।

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