कोलकाता : 15 साल की मियाद पूरी कर चुकी बसों की उम्र बढ़ाने के मामले में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को समय दिया है। इस मामले की सुनवाई में केंद्र व राज्य सरकार के साथ ही प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी पार्टी है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई प्रतिनिधि सुनवाई में शामिल नहीं हुआ। इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कोर्ट में बसों की उम्र बढ़ाने के मामले में राज्य सरकार की ओर से समय मांगा गया। इसके बाद कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 2 जनवरी 2025 को तय कर दी। इसे लेकर सिटी सबअर्बन बस सर्विसेज के महासचिव टीटो साहा ने कहा कि राज्य सरकार ने जिस तरह समय मांगा है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि राज्य सरकार हमारे साथ है।
यहां उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राज्य सरकार की ओर से 15 साल से अधिक उम्र के सभी कॉमर्शियल वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए कहा है। इनमें कोलकाता की पहचान पीली टैक्सियों से लेकर बसें तक शामिल हैं। अब देखना यह होगा कि हाई कोर्ट में बसों की उम्र बढ़ाने के मामले में क्या फैसला आता है।