फिर रद्द हुई सुकन्या की जमानत याचिका

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नयी दिल्ली/कोलकाता : तृणमूल नेता अनुब्रत की बेटी सुकन्या मंडल की जमानत याचिका फिर खारिज कर दी गयी। दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने करोड़ों रुपये की पशु तस्करी मामले के आरोपित तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की बेटी सुकन्या मंडल की जमानत याचिका के लिए अपील की गयी थी। कोर्ट ने इस मामले में 26 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान ईडी के वकील ने दावा कि एक शिक्षिका होकर करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर पाना नामुमकिन है। गुरुवार को स्पेशल जज रघुबीर सिंह ने जमानत खारिज करने का आदेश दिया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सुकन्या मंडल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि उसके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं। चार्जशीट भी दाखिल की जा चुकी है। ईडी की ओर से पेश वकील नीतेश राणे ने कहा था कि सुकन्या इस मामले के आरोपित अणुब्रत मंडल की पुत्री है, जो अभी न्यायिक हिरासत में है। सुकन्या पश्चिम बंगाल में सरकारी शिक्षक है। इस मामले में करोड़ों रुपये की नकदी सुकन्या के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई है।

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