सेंट्रल फोर्स के मसले पर राज्य व चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में | Sanmarg

सेंट्रल फोर्स के मसले पर राज्य व चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में

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चीफ जस्टिस के डिविजन बेंच के आदेश को चुनौती
सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : पंचायत चुनावों में सेंट्रल फोर्स तैनात किए जाने के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करेंगे। यहां गौरतलब है कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस टी एस शिवंगनम के डिविजन बेंच ने 48 घंटे के अंदर सभी जिलों में सेंट्रल फोर्स तैनात किए जाने का आदेश दिया है।
मिली जानकारी के मुताबिक शुक्रवार की रात या शनिवार को ही ई-मेल से एसएलपी फाइल कर दी जाएगी। इसके बाद सोमवार को इसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बेंच में तत्काल सुनवायी के लिए मेंशन किया जाएगा। इसके बाद चीफ जस्टिस कोई अंतरिम आदेश दे सकते हैं या फिर सुनवायी के लिए बेंच का गठन कर सकते हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस के बेंच ने वृहस्पतिवार की शाम साढ़े छह बजे आदेश दिया था कि 48 घंटे के अंदर सभी जिलों में सेट्रल फोर्स तैनात की जाए। यह अवधि शनिवार की शाम को पूरी हो जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से दायर रिव्यू एप्लिकेशन को शुक्रवार को वापस ले लिया गया। एडवोकेट कल्याण बनर्जी ने चीफ जस्टिस से अपील की तो उन्होंने वापस लेने पर सहमति जता दी।

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