SSC Recruitment Scam: कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची राज्य सरकार

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट
Published on

नई दिल्ली: SSC घोटाला मामले में कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार आज सुप्रीम कोर्ट पहुंची। दरअसल, कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल सेवा आयोग के तहत 25,753 नौकरियों को रद्द करने का आदेश दिया था। जिसके बाद सरकार ने पहले सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही थी। राज्य के स्कूल सेवा आयोग ने आज बुधवार(24 अप्रैल) को हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। SSC ने सुप्रीम कोर्ट में आज SLP दायर की।

बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस देबांशु बसाक और जज मोहम्मद शब्बर रशीदी की पीठ ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सभी नियुक्तियां रद्द कर दीं। प्रक्रिया सही नहीं होने के कारण 25,753 नौकरियां रद्द कर दी गईं।

'जांच के दौरान CBI किसी से भी कर सकती है पूछताछ'

जस्टिस देबांशु बसाक और जस्टिस मोहम्मद शब्बर रशीदी की बेंच ने यह भी कहा कि 2016 पैनल की सभी नौकरियां रद्द कर दी गईं। कोर्ट ने समाप्त हो चुके पदों पर नौकरी पाने वालों को अगले 4 सप्ताह के भीतर वेतन लौटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने आगे कहा कि एसएससी नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करे। सीबीआई को जिसकी भी जरूरत हो उसे हिरासत में ले सकती है। इस संबंध में सारी जांच सीबीआई कर सकती है। ओएमआर शीट अपलोड करने का भी निर्देश दिया गया है।

क्या होता है SLP ?

संविधान के अनुच्छेद 136 में की गई है स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP की व्यवस्था। इसके तहत देश की किसी भी अदालत या ट्राइब्यूनल के फैसले के खिलाफ SC में SLP दायर हो सकती है।

ये भी देखे…

संबंधित समाचार

No stories found.

कोलकाता सिटी

No stories found.

खेल

No stories found.
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in