शेख शाहजहां को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

शेख शाहजहां को झटका, कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
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कोलकाता: संदेशखाली मामले में शेख शाहजहां की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई। हाई कोर्ट के जस्टिस देवांशु बसाक और जस्टिस शब्बार रसीदी के डिविजन बेंच ने मंगलवार(12 मार्च) को सभी पक्षों को सुनने के बाद उपरोक्त आदेश दिया। जस्टिस देवांशु बसाक ने आदेश देते हुए कहा कि अभी जांच शुरुआती दौर में है और ऐसे में अभियुक्त की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी देने से जांच प्रभावित होगी। यहां गौरतलब है कि शेख शाहजहां गिरफ्तारी के बाद से फिलहाल CBI की हिरासत में है। उसकी गिरफ्तारी से पहले उसकी तरफ से अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी। शाहजहां के मामले में चीफ जस्टिस टी एस शिवंगनम के डिविजन बेंच में सुनवायी के दौरान उसके एडवोकेट शब्यसाची बनर्जी ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवायी की जाने की अपील की थी। चीफ जस्टिस ने इसे जस्टिस देवांशु बसाक के डिविजन बेंच में भेज दिया था और वहां सुनवायी के बाद उपरोक्त फैसला लिया गया। जस्टिस बसाक ने कहा कि अभियुक्त की आपराधिक पृष्टभूमि की वजह से उसे पीएमएलए की धारा 45 के तहत अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती है। एडवोकेट बनर्जी ने दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ गिरफ्तारी से पहले दो एफआईआर दायर की गई थी। उसकी गिरफ्तारी से पहले यह अग्रिम जमानत याचिका दायर की गई थी।

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