सियालदह डिविजन ने बिना वजह अलार्म चेन खींचने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की

इस साल अब तक अवैध रूप से अलार्म चेन खींचने के 26 मामले आये सामने
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सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : यह देखा गया है कि गैर-आपातकालीन स्थितियों में यात्रियों द्वारा अलार्म चेन को खींचने की घटनाओं की संख्या बढ़ रही है। इस दुरुपयोग से ट्रेन का शेड्यूल बाधित हो रहा है और सैकड़ों अन्य यात्रियों को असुविधा हो रही है। जागरुकता अभियान और प्रवर्तन उपायों के बावजूद यात्रियों का एक वर्ग इस महत्वपूर्ण सुरक्षा तंत्र का दुरुपयोग कर रहा है। अलार्म चेन को केवल वास्तविक आपात स्थितियों जैसे कि चिकित्सा संकट या तत्काल सुरक्षा खतरों में उपयोग करने के लिए दिया गया है। हालांकि इसका उपयोग अवैध कारणों के लिए किया जा रहा है, जो असुरक्षित और अवैध हैं। जानकारी के अनुसार सियालदह डिविजन में वित्तीय वर्ष 2023-24 में चेन खींचने के 120 मामले सामने आए। इसमें 120 लोगों को पकड़ा गया और 1.1 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया था। वहीं वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऐसे 207 मामले सामने आए। सभी लोगों को गिरफ्तार भी किया गया और 1.89 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। इसके अलावा अगर हम 1 अप्रैल से 30 मई, 2025 तक की बात करें तो अभी तक कुल 26 मामले सामने आ चुके हैं, जिससें 17,250 रुपये जुर्माना वसूला गया है। इन मामलों की वजह से कई मेल व एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कई बार यात्री ऐसी देरी की वजह से मेडिकल अपॉइंटमेंट, जॉब इंटरव्यू या परीक्षा से चूक जाते हैं। रेलवे अधिनियम के तहत एसीपी का दुरुपयोग दंडनीय अपराध है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

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