अब गतिधारा के वाहनों किया जा सकेगा ट्रांसफर या सरेंडर | Sanmarg

अब गतिधारा के वाहनों किया जा सकेगा ट्रांसफर या सरेंडर

सन्मार्ग संवाददाता
कोलकाता : राज्य सरकार की ओर से वर्ष 2019 में गतिधारा योजना चालू की गयी थी जिसके तहत लोगों को सब्सिडी पर कार दिये गये थे। हालांकि वर्ष 2021 से लोगों को इस योजना के तहत सब्सिडी पर कार देना बंद कर दिया गया था। पहले जहां गतिधारा योजना के तहत कार को ट्रांसफर या सरेंडर नहीं किया जा सकता था, वहीं अब इसमें भी बदलाव किया गया है। इसे लेकर परिवहन विभाग की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें बताया गया कि अब लोग गतिधारा योजना की कार को ट्रांसफर अथवा सरेंडर कर सकेंगे। इस योजना के तहत लगभग 500 कार लोगों को दिये गये थे। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि चूं​कि पहले लोग इन वाहनों को ट्रांसफर या सरेंडर नहीं कर पाते थे, इस कारण काफी समस्या होती थी। वहीं अब किसी की मौत हो जाये या फिर कार चलाने लायक स्थिति में नहीं है अथवा कोई वाहन चलाने की हालत में नहीं है तो ऐसी स्थिति में इस योजना के वाहनों को किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकेगा या फिर वाहनों को परिवहन विभाग के पास सरेंडर भी किया जा सकेगा। ट्रांसफर के लिये परिवहन विभाग के पास आवेदन करना होगा।

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