मवेशी तस्करी मामले में अनुब्रत की जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भेजा

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नयी दिल्ली / कोलकाता : उच्चतम न्यायालय ने कथित मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की जमानत याचिका पर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से सोमवार को जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम। त्रिवेदी ने जांच एजेंसी को नोटिस जारी किया और याचिका पर उसका जवाब मांगा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जनवरी में मंडल की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। मंडल पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीरभूम जिला अध्यक्ष हैं और उन्होंने जमानत के लिए अनुरोध किया था। मंडल ने कहा था कि वह मामले में 145 दिन से अधिक समय से हिरासत में हैं। सीबीआई ने याचिका का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह मवेशी तस्करी मामले में उसके द्वारा पूछताछ में शामिल गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश कर जांच को बाधित कर सकते हैं।
सीबीआई ने दावा किया कि मंडल अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बीरभूम जिले से बांग्लादेश में मवेशियों की सुगम आवाजाही में मुख्य सूत्रधार थे। मंडल के वकील ने कहा कि इस तरह का कोई साक्ष्य अब तक नहीं मिला है।

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