मृत कर्मियों के परिवार को डीए भुगतान के लिए नयी प्रक्रिया

राज्य ने जारी की नयी गाइडलाइन, हेल्पलाइन नंबर
मृत कर्मियों के परिवार को डीए भुगतान के लिए नयी प्रक्रिया
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प्रसेनजीत, सन्मार्ग संवाददाता

कोलकाता : राज्य के वित्त विभाग ने मृत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) के भुगतान को लेकर नयी व्यवस्था लागू की है। इससे लंबे समय से लंबित बकाए को लेकर बनी अनिश्चितता दूर होने की उम्मीद है। सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 033-22535417 और ईमेल ifms-wb@gov.in भी जारी किया गया है।

गुरुवार को वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नामित व्यक्ति (नॉमिनी) या कानूनी वारिसों तक बकाया राशि पहुंचाने के लिए स्पष्ट प्रक्रिया तय की गई है। विभाग के अनुसार, 1 अप्रैल 2008 से 31 दिसंबर 2019 तक की अवधि के कई मामलों में संबंधित कर्मचारी या पेंशनर का निधन हो चुका है।

निर्देश के मुताबिक, नॉमिनी या कानूनी वारिस (अधिमानतः लीगल हेयर सर्टिफिकेट के साथ) को आवश्यक दस्तावेज और बैंक विवरण के साथ संबंधित अंतिम हेड ऑफ ऑफिस (HOO) या पेंशन वितरण प्राधिकरण के पास 180 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। जहां नॉमिनी का विवरण उपलब्ध है, वहां भुगतान सीधे किया जाएगा, अन्यथा सत्यापन के बाद कानूनी वारिसों को राशि दी जाएगी।

इसी बीच, राज्य ने मदरसा शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित DA भुगतान की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। मदरसा शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से बकाया राशि का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। नवान्न में अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रभात कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक में विभिन्न विभागों के बकाया भुगतान की वित्तीय व्यवस्था और प्रक्रिया पर चर्चा की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत वर्ष 2016 से 2019 की अवधि का 100 प्रतिशत डीए पहले ही अधिकांश कर्मचारियों को दिया जा चुका है।

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