Diwali Cracker News : कोलकाता में पटाखों की बिक्री को लेकर बड़ी खबर

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बड़ाबाजार के गोदामों में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान
कोलकाता : काली पूजा और दिवाली के दौरान होने वाले शोर से पुलिस भी भ्रमित हो सकती है। ग्रीन पटाखे की आड़ में कोई चॉकलेट बम, अन्य पटाखे फोड़ सकता है। इसलिए पुलिस ने अवैध पटाखों को रोकने के लिए मध्य कोलकाता के बड़ाबाजार इलाके में एक के बाद एक गोदामों की तलाशी शुरू कर दी। पुलिस के अनुसार इस बार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 125 डेसिबल तक ध्वनि वाले पटाखे जलाने की इजाजत दी है, लेकिन यह ‘ग्रीन पटाखे’ होने चाहिए। कोलकाता समेत कई राज्यों में तेज ध्वनि वाले पटाखे पर करीब 25 साल से प्रतिबंध लगा हुआ है। इसलिए काली पूजा, दिवाली या छठ पूजा के दौरान पुलिस तेज ध्वनि वाले पटाखों पर नजर रखती है। अगर उन्हें कहीं तेज ध्वनि की आवाज सुनाई देती है या कोई शिकायत होती है तो पुलिस तुरंत वहां पहुंच जाती है। तेज ध्वनि वाले पटाखा जलाने वाले लोगों पर पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। ऐसे में कोलकाता पुलिस इस साल शहर में अवैध पटाखों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए विशेष मुहिम चला रही है।
अभी तक नहीं पकड़ा गया अवैध पटाखा
खासतौर पर बड़ाबाजार, पोस्ता, जोड़ाबागान, जोड़ासांको और अन्य गोदामों में पुलिस ने पहले ही तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। संबंधित थाने के अलावा रिजर्व फोर्स, खुफिया विभाग के अधिकारी यह तलाशी ले रहे हैं, क्योंकि बिना लाइसेंस वाले गोदाम में किसी भी प्रकार का अवैध पटाखा एकत्रित नहीं किया जा सकता है। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभी तक किसी भी गोदाम से अवैध पटाखा नहीं पकड़ा गया है। हालांकि, यह देखने के लिए वैध गोदामों की भी तलाशी ली गई है कि क्यूआर कोड वाले वैध सामानों के अलावा कोई प्रतिबंधित पटाखे तो नहीं रखा गया है।
की जाएगी कार्रवाई
लालबाजार की ओर से हर थाने को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शहर में चार पटाखा बाजार और वैध दुकानों को छोड़कर कहीं भी अवैध दुकानें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस का मानना ​​है कि जो पटाखा बिना वैध लाइसेंस की दुकान में बेचा जाएगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा काली पूजा से लेकर छठ तक किसी भी तरह का अवैध पटाखा जलाए जाने से पहले पुलिस उसे रोकने के लिए तत्पर है। लोगों द्वारा फोड़े जाने वाले पटाखे ग्रीन है या नहीं, इसकी जांच क्यूआर और कोड की जांच करके की जाएगी। यदि कोड मेल नहीं खाता है, तो इसे प्रतिबंधित पटाखा माना जाएगा। पुलिस ने कहा कि उस मामले में कानून के मुताबिक गिरफ्तारी की जाएगी।

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