कोलकाता : इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने 36,000 प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी रद्द करने का आदेश दिया। जज का फैसला है कि वे अगले चार महीने स्कूल जा सकेंगे। वेतन पारा शिक्षक के रूप में होगा। उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार, राज्य को तीन महीने के भीतर भर्ती प्रक्रिया शुरू और पूरी करनी है। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जिन लोगों की नौकरी रद्द कर दी गई है, वे भी नई भर्ती प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं यदि उन्होंने पहले ही प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है। बिना नियुक्ति के ही 140 अप्रशिक्षित लोगों ने हाईकोर्ट में केस कर दिया। उनका दावा है कि हाल ही में कोर्ट के आदेश पर संख्या विभाजन वाली सूची प्रकाशित की गई है।
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