बता दें कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा प्रायोजित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए राज्य स्तरीय चयन परीक्षा-2016 (एसएलएसटी) की भर्ती प्रक्रिया को 22 अप्रैल को 'अमान्य' करार देते हुए इस प्रक्रिया के तहत हुई सभी नियुक्तियों को रद्द कर दिया था। अदालत के आदेश के बाद 25,753 शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। हालांकि, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी।