कोलकाता : चलती टैक्सी में सहयात्री से मारपीट करने के आरोप में अदालत ने एक अभियुक्त पर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया है। बैंकशाल कोर्ट के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कौस्तव मुखोपाध्याय ने अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए उक्त सजा सुनायी है। अदालत ने दो धाराओं में अभियुक्त को दोषी पाकर उसपर जुर्माना लगाया है । सरकारी वकील सोमा विश्वास ने बताया कि गत 16 जून 2021 की रात साढ़े 8 बजे घटना घटी थी। धर्मतल्ला से हावड़ा जाने के लिए पीड़ित व्यक्ति और अभियुक्त टैक्सी में सवार हुए थे। टैक्सी के अंदर बार-बार धक्का लगने पर पीड़ित व्यक्ति ने विरोध किया तो अभियुक्त गौरव राठौड़ ने उसके चेहरे में घुसा मार दिया। इसके साथ ही अभियुक्त ने गाली-गलौज भी की। विवाद बढ़ने पर टैक्सी ड्राइवर ने स्ट्रैंड रोड पर वाहन को खड़ा कर घटना की जानकारी हेयर स्ट्रीट थाने की पुलिस को दी। सरकारी वकील ने बताया कि नशे की हालत में अभियुक्त गौरव राठौड़ ने घटना को अंजाम दिया था। इस मामले में तीन लोगों ने अदालत में गवाही दी थी। मंगलवार को अभियुक्त को अदालत ने दोषी ठहराते हुए उसपर 1500 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही सूर्यास्त तक उसे अदालत में बैठे रहने का आदेश दिया।
टैक्सी में यात्री से मारपीट करनेवाले पर लगा 1500 रुपये का जुर्माना
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