अवैध डीलरशिप मामले में परिवहन विभाग ने प्रारंभ की कड़ी कार्रवाई

सामडी के ''बीके मोटर्स'' को आरटीओ ने जारी किया कारण बताओ नोटिस
साभार प्रतीक फोटो
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सन्मार्ग संवाददाता

​आसनसोल : ​जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के मोटर वाहन अनुभाग द्वारा अवैध ऑटोमोबाइल डीलरशिप, बिना अनुमति वाहनों के प्रदर्शन, भंडारण और बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। पश्चिम बर्दवान के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (RTO) की मोटर वाहन निरीक्षण टीम ने सामडी, बटतला स्थित ''बीके मोटर्स'' (मल्टी-ब्रांड टू-व्हीलर शोरूम) के परिसर का औचक निरीक्षण किया। ​जांच के दौरान अधिकारियों ने शोरूम स्टॉक में कुल 13 मोटरसाइकिल और स्कूटी पाईं। निरीक्षण में पाया गया कि यह प्रतिष्ठान बिना आवश्यक आधिकारिक सत्यापनों और वैध स्वीकृतियों के वाहनों का प्रदर्शन, भंडारण व बिक्री कर रहा था। इसके बाद आरटीओ प्रशासन ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत प्रतिष्ठान को एक कड़ा कानूनी नोटिस थमाया है।

​आरटीओ द्वारा जारी निर्देश

प्रशासन ने सत्यापन प्रक्रिया पूरी होने तक शोरूम से किसी भी वाहन की बिक्री, डिलीवरी या उसे परिसर से हटाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। शोरूम प्रबंधन को ट्रेड सर्टिफिकेट (Trade Certificate), ओईएम द्वारा जारी एमओयू/एलओआई (MOU/LOI by OEM), स्टॉक रजिस्टर, फॉर्म-19 रजिस्टर, टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, एचएसआरपी (HSRP) अनुपालन और बीमा से जुड़े सभी कानूनी दस्तावेज दो दिनों के भीतर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। यदि निरीक्षण के दौरान किसी वाहन या दस्तावेज को सुरक्षित अभिरक्षा (Safe Custody) में रखा गया है, तो उसे पंजीकृत प्राधिकारी की लिखित अनुमति के बिना स्थानांतरित या बेचा नहीं जा सकता।

​जब्ती और आगे की कार्रवाई

​जांच टीम ने मौके से होंडा (Honda), हीरो (Hero), और टीवीएस (TVS) ब्रांड की मोटरसाइकिलों व स्कूटियों का विवरण दर्ज किया है। आरटीओ पश्चिम बर्दवान ने स्पष्ट किया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 और पश्चिम बंगाल मोटर वाहन नियमों के उल्लंघन पर प्रतिष्ठान के खिलाफ आगे कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 

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