

बर्नपुर : बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से हीरापुर थाना को एक ज्ञापन सौंप कर अदालत के इंजंक्शन ऑर्डर पर कार्रवाई करने की मांग की गई। गौरतलब है कि बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को लेकर पिछले काफी समय से चल रहे विवाद के मामले में अदालत ने 23 दिसंबर 2025 को आदेश दिया था। उक्त आदेश में बीते कुछ वर्ष पहले बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो चुनाव हुआ था, उसे खारिज किया और उस चुनाव के बाद जो कमेटी बनी थी, उसकी वैधता को रद्द कर दिया है। मौके पर बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव सुरेंद्र सिंह ने बताया कि बर्नपुर गुरुद्वारा का अभी जो कमेटी संचालन कर रही है, वह पूरी तरह से अवैध है और कोर्ट का ऑर्डर है कि 22.01.2026 तक गुरुद्वारा परिसर में कोई भी भीड़ या कार्यक्रम न हो। वहीं देखा जा रहा है कि यहां संचालन करने वाली अवैध कमेटी कानून की धज्जियां उड़ा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे कोर्ट के नियम को मान कर चल रहे और कानून के अनुसार अभी भी बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सचिव हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने जब कोई कन्वेनर नियुक्त नहीं किया तो कोई चरणजीत सिंह नाम का व्यक्ति कैसे कन्वेनर बन गया।
कन्वेनर ने दिया बर्नपुर गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को जवाब
गुरुद्वारा प्रंबधक कमेटी बर्नपुर के कन्वेनर चरणजीत सिंह ने बताया कि गुरुद्वारा बर्नपुर का प्रंबधन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा किया जाता है, जो एक नन-रजिस्टर्ड संस्था है। साथ ही कहा कि गुरुद्वारा प्रंबधक कमेटी का गठन बर्नपुर क्षेत्र के सिख समुदाय के सभी सदस्यों के सामुदायिक चुनाव द्वारा किया जाता है। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने उन्हें कन्वेनर बनाया है और गुरुद्वारा प्रंबधक कमेटी पर किसी प्रकार का कोई कोर्ट केस नहीं है और न ही कोई कोर्ट केस में पार्टी है।