लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में अभियुक्त को भेजा गया जेल

लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में अभियुक्त को भेजा गया जेल
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आसनसोल : कुछ दिनों पहले शेयर बाजार में निवेश के जरिए बड़ा मुनाफा कमाने का लालच देकर आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत साउथ धादका इलाका निवासी एक व्यक्ति से 10 लाख 85 हजार 82 रुपये की ठगी कर ली गई थी। उक्त मामले पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की आसनसोल साइबर क्राइम थाना पुलिस ने एक के बाद एक अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड पर लिया है। अभी हाल ही में दोबारा रिमांड पर लिए गए अभियुक्त का नाम शुभंकर खानरा उर्फ शुभो उर्फ मामा बताया गया है। वहीं उसकी रिमांड अवधि समाप्त होते ही उसे पुनः सोमवार को आसनसोल जिला अदालत के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी रद्दकर उसे अगली सुनवाई होने तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का निर्देश दिया।

क्या थी पूरी घटना ?

बताया जाता है कि बीते 27 अप्रैल को शिकायतकर्ता को एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर एक संदेश प्राप्त हुआ, जिसमें खुद को "प्रोफ़ेसर फारुख पांडोले" का सहायक बताते हुए शेयर में निवेश करने की सलाह दी गई थी। वहीं शिकायतकर्ता को एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ा गया और एक ऐप को इंस्टॉल करने के लिए भी कहा गया था। विभिन्न व्हाट्सएप नंबरों से मिले निर्देशों का पालन करते हुए शिकायतकर्ता ने उस ऐप पर पंजीकरण किया और उन्हें एक जाली सेबी अनुमोदन प्रमाण पत्र दिखाया गया था, जिसे वैध मानते हुए उन्होंने अपने बैंक के आरटीजीएस के माध्यम से कुल 10,85,082 रुपये कई खातों में स्थानांतरित कर दिये थे। वहीं उस ऐप ने उन्हें 2.75 करोड़ की राशि का नकली रिटर्न भी दिखाया था, हालांकि जब उन्होंने बीते 17 जून को राशि भुनाने का प्रयास किया, तो उन्हें सेवा शुल्क के रूप में अतिरिक्त 55 लाख रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया जिससे शिकायतकर्ता को संदेह पैदा हुआ था, जबकि बाद में पता चला कि उनके साथ उनके पैसों की ठगी कर ली गई थी। इसके बाद उन्होंने थाने में प्राथमिकी दर्ज करा दी थी।

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