मां को मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी बेटे को उम्रकैद

अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
मां को मौत के घाट उतारने वाले कलयुगी बेटे को उम्रकैद
Published on

आसनसोल : गत 25 मई वर्ष 2020 को जामुड़िया थाना अंतर्गत परसिया के बगडीहा माझीपाड़ा इलाके में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां सोनामुनि टुडू पर धारदार हथियार से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। उक्त मामले में वर्ष 2020 से ही अभियुक्त बनाए गए अभियुक्त बलाई टुडू को बीते बुधवार को ही आसनसोल जिला अदालत के एडीजे तृतीय कोर्ट के न्यायाधीश सौनक मुखर्जी ने दोषी करार कर दिया था। वहीं गुरुवार को उसे पुनः आसनसोल जिला अदालत के एडीजे तृतीय कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान उक्त कोर्ट के न्यायाधीश सौनक मुखर्जी ने तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए कुल 9 लोगों की गवाही तथा सबूतों के मद्देनजर उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले पर सरकारी पक्ष के वकील सौरव चटर्जी उर्फ बप्पा ने वकालत की है।

सभी बातों पर ध्यान रख सुनाई गई सजा

इस मामले में मृतका के बेटे बलाई टुडू को हत्या की धारा 302 के तहत अभियुक्त को दोषी पाया गया था। उक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आसनसोल जिला अदालत के एडीजे तृतीय कोर्ट के न्यायाधीश सौनक मुखर्जी ने अभियुक्त को दोषी पाकर उसकी सजा मुकर्रर कर दी।

Google पर संवाद सर्च बनाएं →
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in