भाई को मौत के घाट उतारने वाले अभियुक्त को उम्रकैद

अभियुक्त पर लगाया गया 10 हजार जुर्माना
भाई को मौत के घाट उतारने वाले अभियुक्त को उम्रकैद
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आसनसोल : गत 18 मई वर्ष 2022 को जामुड़िया थाना अंतर्गत इलाके में हैदर अली नामक एक व्यक्ति ने बाउंड्री बॉल को लेकर हुए विवाद में अपने भाई शादाब अंसारी उर्फ बापन को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया था। उक्त मामले में वर्ष 2022 से ही अभियुक्त बनाए गए तथा कस्टडी ट्रायल के अभियुक्त हैदर अली को आसनसोल जिला अदालत के एडीजे फास्ट ट्रैक फास्ट कोर्ट की न्यायाधीश जयति साहा ने तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए कुल 18 लोगों की गवाही तथा सबूतों के मद्देनजर अभियुक्त हैदर अली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। हालांकि आर्म्स एक्ट के तहत भी उसे 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया, जबकि जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले पर सरकारी पक्ष के वकील अभिजीत मुखर्जी ने अपनी वकालत की है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर एडीजे फास्ट ट्रैक फास्ट कोर्ट की न्यायाधीश ने उचित कार्रवाई करते हुए मृतक को इंसाफ दिलाया है। वहीं मृतक के परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज भी उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी पक्ष के अधिवक्ता अभिजीत मुखर्जी का भी खूब शुक्रिया अदा किया।

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