जानिए सीबीआई कोर्ट ने क्यों और किन्हें सुनाई 3 साल जेल की सजा

रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर किया था ठगी
जानिए सीबीआई कोर्ट ने क्यों और किन्हें सुनाई 3 साल जेल की सजा
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आसनसोल : मंत्री कोटे में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर राजस्थान के 9 युवकों से 62 लाख रुपये की ठगी करने के पुराने मामले में आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत ने गुरुवार को दो दोषियों को सजा सुनाई। गौरतलब है कि विशेष सीबीआई जज अरिंदम चट्टोपाध्याय ने मुख्य अभियुक्त एवं पूर्व रेल कर्मचारी शंभूनाथ सरकार को 3 साल की कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना, जबकि उनके साथी ऑटो रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद रियाज को 1 साल की कैद और 2 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2011 में तत्कालीन पूर्व रेलवे आसनसोल डिवीजन के डीआरएम ऑफिस में ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के पद पर तैनात शंभूनाथ सरकार ने अपने साथी मोहम्मद रियाज के जरिए राजस्थान के 9 बेरोजगार युवकों को मंत्री कोटे में रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा दिया था। दोनों ने उनसे कुल 62 लाख रुपये ले लिए और सारा पैसा रियाज के बैंक खाते में जमा कराया था।

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