जानिये किस पर जानलेवा हमला करने वाले को मिली 8 साल की सश्रम कारावास की सजा

साभार प्रतीक फोटो
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आसनसोल : वर्ष 2021 के मई माह में बाराबनी थाना अंतर्गत खैराबाद इलाके में ईसीएल के सिक्युरिटी इंस्पेक्टर पर हुए जानलेवा हमला मामले में अभियुक्त बनाये गए बाटुल गोराई तथा मनोज गोराई को मंगलवार को आसनसोल जिला अदालत के डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट ने दोषी करार कर दिया गया था। वहीं डिस्ट्रिक्ट जज देव प्रसाद नाथ ने तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए कुल 10 लोगों की गवाही तथा सबूतों के मद्देनजर अभियुक्त बाटुल गोराई को दोषी करार कर उसे 8 साल सश्रम कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही अभियुक्त पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं जुर्माना की राशि नहीं चुकाने पर उसे एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। हालांकि दूसरे अभियुक्त मनोज गोरोई को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। उक्त मामले पर सरकारी पक्ष के अधिवक्ता अयंजीत बनर्जी ने वकालत की है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर डिस्ट्रिक्ट जज ने मामले पर उचित कार्रवाई करते हुए पीड़ित को इंसाफ दिलाया है। वहीं सजा की खबर पाकर पीड़ित के परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज भी उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी पक्ष के वकील अयंजीत बनर्जी का भी शुक्रिया अदा किया।

क्या था पूरा मामला

9 मई वर्ष 2021 को ईसीएल के अधिकारियों को सूचना मिली थी कि बाराबनी थाना अंतर्गत खैराबाद इलाके में अवैध कोयला तस्करी का संचालन हो रहा है। वहीं खबर पाकर उनलोगों ने छापामारी अभियान चलाया था, तभी उस दौरान सिक्युरिटी इंस्पेक्टर पर अभियुक्तों ने जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था। वहीं सूचना मिलते ही सीआईएसएफ की टीम घटना स्थल पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई की। वहीं गंभीर रूप से घायल अवस्था में पीड़ित को कल्ला सेंट्रल अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उक्त मामले को लेकर अभियुक्तों के खिलाफ बाराबनी थाने में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई थी। वहीं बाद में अभियुक्तों के खिलाफ पुलिस ने जानलेवा हमला व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अपनी कार्रवाई शुरू कर बालटू गोराई को गिरफ्तार कर लिया था। उसके बाद मनोज गोराई को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। बताया जाता है कि बुधवार को अभियुक्त को 8 साल की सश्रम कारावास की सजा सुना दी गई।

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