प्रशासनिक बैठक में टोटो डीलर को दिए गये अहम निर्देश

30 नवंबर 2025 तक टोटो का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा
प्रशासनिक बैठक में टोटो डीलर को दिए गये अहम निर्देश
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आसनसोल : राज्यभर में चल रहे टोटो या ई-रिक्शा को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने नई व्यवस्था शुरू की है। इसी क्रम में गुरुवार को आसनसोल के सर्किट हाउस में सभी टोटो डीलरों को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में उपस्थित सभी टोटो डीलरों को कहा गया कि परिवहन विभाग ने घोषणा की है कि 13 अक्टूबर 2025 से टोटो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। इस प्रक्रिया के तहत सभी टोटो मालिकों को 30 नवंबर 2025 तक अपने वाहन का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। सरकार का यह कदम राज्य में सुरक्षा, ट्रैफिक प्रबंधन और अवैध टोटो संचालन को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है।

बैठक में दिये गये महत्वपूर्ण निर्देश

डीएम एस पोन्नमबलम ने बताया कि बैठक में सभी टोटो डीलरों को निर्देश दिया गया है कि जो भी टोटो बिक्री करें, उसे रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही बिक्री करें, साथ ही जो टोटो बिक्री हो गये हैं, उसे 30 नवंबर 2025 तक रजिस्ट्रेशन करा कर ही सड़क पर चलायें। साथ ही उन्होंने बताया कि जो वाहन निर्धारित समय सीमा के भीतर रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, उन पर ट्रैफिक पुलिस द्वारा सख्त कार्रवाई की जायेगी और जुर्माना लगाया जाएगा।

बैठक में रही इनकी उपस्थिति

बैठक में एसडीएम विश्वजीत भट्टाचार्य, एडीपीसी के डीसी ट्रैफिक पीवीजी सतीश, एसीपी ट्रैफिक आसनसोल विश्वजीत साहा, पाण्डेश्वर के विधायक नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, एमएमआईसी गुरदास चटर्जी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे

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