अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा

वर्ष 2020 में अभियुक्त ने कुल्हाड़ी से की थी पत्नी की हत्या
अतिरिक्त दहेज के लिए पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद की सजा
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दुर्गापुर : दुर्गापुर अनुमंडल अदालत ने पत्नी की हत्या के अभियुक्त पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत में उम्रकैद की सजा सुनकर अभियुक्त कटघरे में रो पड़ा। बुदबुद थाना क्षेत्र में अभियुक्त पति ने अतिरिक्त दहेज के लिए कुल्हाड़ी से वार कर अपनी पत्नी की हत्या की थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया था। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त को जेल भेज दिया था। अभियुक्त पिछले 5 वर्ष से जेल में अपनी सजा काट रहा था। इस मामले में अदालत ने अभियुक्त पति को लगभग 5 वर्ष बाद उम्रकैद की सजा सुनाई है।

वर्ष 2020 में महिला की हुई थी हत्या

वर्ष 2020 में बुदबुद निवासी सोनामनी किस्कू की शादी सुनील किस्कू से हुई थी। सोनामनी का परिवार मांग के अनुसार दहेज देने में असमर्थ था। वहीं शादी के बाद से सुनील अपनी पत्नी पर दहेज लाने का दबाव डाल रहा था। इस कारण पति एवं पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था। इस बीच आपसी विवाद चरम पर पहुंचने के कारण सुनील ने अपनी पत्नी पर धारदार कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया था। सूत्रों की मानें तो हत्या के समय सोनामनी गर्भवती थी। वहीं जानलेवा हमले में सोनामनी की जान चली गई थी। परिजनों की ओर से बुदबुद थाना में हत्या का मामला दर्ज किया गया था। वहीं घटना के बाद सुनील इलाके से फरार हो गया था। वहीं पुलिस लगभग 2 महीने बाद अभियुक्त सुनील को गिरफ्तार करने में सफल हुई थी। दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पिछले 5 वर्ष से मामले की सुनवाई चल रही थी। दुर्गापुर एडीजे के न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने तमाम गवाहों एवं सबूतों को ध्यान में रखते हुए अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा अभियुक्त पर 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। दुर्गापुर सब-डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पब्लिक प्रॉसिक्यूटर सुजीत रॉय ने कहा कि यह मामला पांच साल से चल रहा था। आखिरकार सजा का ऐलान हो गया है। अदालत से सोनामनी के परिवार को इंसाफ मिला है।

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