
आसनसोल : गत 28 मई वर्ष 2019 को बाराबनी के इलाके में एक विवाहिता को किरोसिन से जलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया था। उक्त मामले में वर्ष 2019 से ही अभियुक्त बनाए गए तथा कस्टडी ट्रायल के अभियुक्त जयंत घोष को शुक्रवार को आसनसोल जिला अदालत के फर्स्ट ट्रैक सेकंड कोर्ट में पेश किया गया। वहीं उक्त कोर्ट की न्यायाधीश महुआ राय बासु ने तमाम बिंदुओं पर विचार-विमर्श करते हुए कुल 12 लोगों की गवाही तथा सबूतों के मद्देनजर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही अभियुक्त पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे 2 साल अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी। मामले पर सरकारी पक्ष के वकील सोमनाथ चट्टराज ने वकालत की है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर उक्त कोर्ट के न्यायधीश ने मामले पर उचित कार्रवाई करते हुए मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाया है। वहीं दोषी की सजा की खबर पाकर मृतक के परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर की। बता दें कि इस मामले की जांच पहले एसआई बैद्यनाथ मुखर्जी ने किया। उसके बाद एसआई नृपेन चटर्जी ने मामले के जांच को बढ़ाया और अभियुक्त को सजा तक पहुंचाया।