दुर्गापुर अदालत ने बैंक मित्र की हत्या में 8 साल बाद सुनाया फैसला

युवती की हत्या कर शव को सूटकेस में छिपाने वाला बैंक मैनेजर दोषी करार
दुर्गापुर अदालत ने बैंक मित्र की हत्या में 8 साल बाद सुनाया फैसला
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दुर्गापुर : दुर्गापुर में लगभग 8 वर्ष पहले एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। दुर्गापुर अनुमंडल अदालत में पिछले 8 वर्ष से मामले की सुनवाई चल रही थी। सोमवार को अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपना फैसला सुनाया है। इस मामले में अभियुक्त बैंक मैनेजर को दोषी करार दिया गया है। पश्चिम बर्दवान जिले के चर्चित शिल्पा अग्रवाल हत्याकांड में लगभग 8 वर्ष बाद महकमा अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने 'बैंक मित्र' शिल्पा अग्रवाल की हत्या के मामले में अभियुक्त बैंक मैनेजर राजीव कुमार को दोषी करार दिया है। इस जघन्य हत्याकांड ने वर्ष 2018 में पूरे दुर्गापुर समेत राज्यभर को झकझोर कर रख दिया था। वहीं 15 फरवरी 2018 की सुबह दुर्गापुर के बेनाचिति स्थित रूपाली अपार्टमेंट में लिफ्ट के सामने एक लावारिश सूटकेस मिलने की सूचना पुलिस को मिली थी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जब सूटकेस खोला, तो उसमें एक युवती का सड़ा-गला शव बरामद हुआ था। बाद में मृतका की पहचान बांकुड़ा जिले के मेजिया निवासी 28 वर्षीय शिल्पा अग्रवाल के रूप में हुई थी, जो स्टेट बैंक की मेजिया शाखा में 'बैंक मित्र' के तौर पर कार्यरत थीं। जांच में पता चला है कि शिल्पा घटना से कुछ दिनों पहले से लापता थी। इसी बैंक शाखा के प्रबंधक राजीव कुमार पर पुलिस का संदेह गहराया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। जांच एजेंसियों ने आरोप लगाया कि शिल्पा की हत्या करने के बाद उसके शव को सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की साजिश रची गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने फॉरेंसिक रिपोर्ट, परिस्थितिजन्य साक्ष्य और 21 गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। सभी साक्ष्यों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद महकमा अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय प्रशांत चौधरी ने आरोपी राजीव कुमार को दोषी करार दिया। मामले में सजा का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा, जिस पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अभियुक्त के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अभियुक्त को कड़ी सुरक्षा के बीच अदालत में पेश किया गया।

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