

मुर्शिदाबाद : एक चार साल की बच्ची से सोने की बालियां छीनने के बाद उसकी निर्मम हत्या करने के मामले में अदालत ने दो महिलाओं को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कांदी अनुमंडल न्यायालय के न्यायाधीश तारकनाथ भकत ने शनिवार को यह सजा सुनाई। अदालती सूत्रों के अनुसार 11 नवंबर 2019 को खड़ग्राम थाने के देवग्राम गांव में सोने की बालियां छीनने के बाद चार साल की एक बच्ची की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। बच्ची के पिता ने गांव की नसीमा बीबी और फेनूर बीबी के खिलाफ हत्या की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विशेष धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और जांच के दौरान दो महिलाओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार महिलाओं में एक को हाईकोर्ट ने जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन दूसरी तब से जेल में थी। यह मामला करीब पांच साल तक चला। गवाह और सबूतों के आधार पर न्यायाधीश ने शुक्रवार को दोनों को दोषी पाया। शनिवार को सजा सुनाई गई। सरकारी वकील सुनील चक्रवर्ती ने बताया कि सोने की बालियों के लिए चार साल की एक बच्ची की हत्या करने के आरोप में दो महिलाओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी। अंततः न्यायाधीश ने आज सजा की घोषणा कर दी।