बैंक खाते से हेराफेरी करने का आरोप

फिर जेल भेजा गया मालिक से धोखाधड़ी करने का अभियुक्त
बैंक खाते से हेराफेरी करने का आरोप
Published on

आसनसोल : आसनसोल उत्तर थाना पुलिस ने कन्यापुर स्थित गोविंदपुर निवासी एक व्यक्ति से लाखों रुपये की धोखाधड़ी करने से संबंधित मामले में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर अपनी छानबीन की प्रक्रिया जारी रखते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे दोबारा रिमांड पर लिया था। रिमांड पर लिए गए अभियुक्त का नाम अर्घ्य सेनगुप्ता बताया गया था। वहीं उसकी रिमांड अवधि समाप्त होते ही उसे पुनः शुक्रवार को आसनसोल जिला अदालत के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। दलीलों को सुनने के उपरांत अदालत ने अभियुक्त की जमानत अर्जी रद्दकर उसे अगली सुनवाई होने तक न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

बैंक खाते से हेरोफेरी करने का आरोप

बताया जाता है कि अभियुक्त शिकायतकर्ता के कार्यालय में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत था। वह 12 हजार रुपये प्रति माह के वेतन पर काम कर रहा था। बीते 7 अक्टूबर को शिकायतकर्ता अपना चेक जमा करने के लिए अपने एसबीआई बैंक गये थे। वहीं चेक जमा करने के बाद चेक के बाउंस होने और खाते में अपर्याप्त राशि होने के कारण उन्होंने अपने बैंक खाते का विवरण प्राप्त किया, तभी उन्हें पता चला कि अभियुक्त ने उनकी सहमति के बिना उनके करेंट अकाउंट से 4 लाख 6 हजार 500 रुपये तथा उनके बचत खाते से 5 लाख 22 हजार 900 रुपये के अलावा उनके अन्य एक बचत खाते से 5 लाख 50 हजार 225 रुपये भी चुरा लिये थे। वहीं अभियुक्त से जब उक्त पैसे को वापस करने के लिए कहा गया, तो उसने पैसों को वापस करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं अभियुक्त का बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने के बाद शिकायतकर्ता को पता चला कि उनका पैसा अभियुक्त ने पहले अपने खाते में स्थानांतरित किया तथा इसके बाद अपनी पत्नी के खाते में उक्त पैसों को जमा कर दिया था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अवैध तरीके से कुल 14 लाख 79 हजार 625 रुपये की धोखाधड़ी की है।

Google पर संवाद सर्च बनाएं →
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in