आपसी विवाद में हत्या के अभियुक्त को सश्रम कारावास

अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया
साभार प्रतीक फोटो
साभार प्रतीक फोटो
Published on: 

अभय, सन्मार्ग संवाददाता

आसनसोल : गत 2 अगस्त वर्ष 2017 की शाम रानीगंज थाना अंतर्गत चूनाभाटी ग्राम निवासी खोखन माझी को विपिन रुईदास नामक एक व्यक्ति ने किसी बात को लेकर हुए आपसी विवाद में किसी धारदार हथियार से उस पर जानलेवा हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। उक्त मामले में वर्ष 2017 से ही अभियुक्त बनाए गए तथा कस्टडी ट्रायल के अभियुक्त बिपिन रुईदास को आसनसोल जिला अदालत के स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अरिंदम चट्टोपाध्याय ने तमाम बिंदुओं पर विचार विमर्श करते हुए कुल 13 लोगों की गवाही तथा सबूतों के मद्देनजर अभियुक्त विपिन रुइदास को 9 साल 6 महीने के सश्रम कारावास की सजा सुना दी। इसके साथ ही अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। वहीं जुर्माना की राशि नहीं देने पर उसे अतिरिक्त 6 महीने की सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले पर सरकारी पक्ष की वकील प्रीतिबाला कर्मकार ने अपनी वकालत कर मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाया है। उन्होंने बताया कि इस मामले पर स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने मामले पर उचित कार्रवाई करते हुए मृतक के परिजनों को इंसाफ दिलाया है। वहीं मृतक के परिजनों ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आज भी उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। इसके साथ ही उन्होंने सरकारी पक्ष की वकील प्रीतिबाला कर्मकार का भी खूब शुक्रिया अदा किया।

सन्मार्ग को Google पर पसंदीदा सोर्स बनाएं →
logo
Sanmarg Hindi daily
sanmarg.in