कोल्लम: सबरीमाला मंदिर में सोने की चोरी की घटना के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनिम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज करेगा। एक अदालत ने शुक्रवार को एजेंसी को पुलिस के विशेष जांच दल (SIT) से दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने की अनुमति दे दी। सूत्रों ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कोल्लम सतर्कता अदालत से उन दो प्राथमिकियों की प्रतियां हासिल करेगा, जो द्वारपालक (रक्षक देवता) की पट्टिकाओं और श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाज़ों के चौखट से सोना गायब होने के मामले में पुलिस द्वारा दर्ज की गई हैं।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी को एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए गए सात व्यक्तियों के खिलाफ दायर रिमांड रिपोर्ट, मामले में आरोपों में संशोधन करते समय दायर रिपोर्ट और प्राथमिकियों में दर्ज बयानों की प्रतियां भी दी जाएंगी। सूत्रों ने बताया, “ईडी को आज (शुक्रवार को) ही अदालत से दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां मिल जाएंगी। बिना देरी किए पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।”
सूत्रों के मुताबिक, प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज करने के लिए पुलिस दस्तावेज आवश्यक हैं। ईडी ने घटना की प्रारंभिक जांच पहले ही कर ली है। ईडी ने अपनी याचिका में कहा, “प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि इस अपराध के जरिए मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी और अन्य लोगों को ‘लाभ' हुआ। धन शोधन में संलिप्तता का पता लगाने के लिए सामग्री एकत्र करना ईडी का कर्तव्य है।”
एसआईटी ने ईडी के अनुरोध का विरोध करते हुए दलील दी कि समानांतर जांच से उसकी जांच प्रभावित होगी। हालांकि, सतर्कता न्यायालय ने माना कि ईडी का अनुरोध वैध है, क्योंकि वही इस मामले के धन शोधन पहलू की जांच करने के लिए अधिकृत एजेंसी है।