कोलकाता सिटी

West-Bengal : BLO-BLA पर ECI की कड़ी कार्यवाई

राज्य में अब तक 4.17 करोड़ गणना प्रपत्र वितरित शिकायतों के लिए हेल्पलाइन शुरू सोमवार से चलेगा जागरूकता अभियान

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण (SIR) के तहत शनिवार रात 8 बजे तक 4.17 करोड़ से अधिक गणना प्रपत्र वितरित किए जा चुके हैं। राज्य भर में यह कार्य तेजी से जारी है। इस बीच, चुनाव आयोग ने BLO (बूथ लेवल अधिकारी) और BAL (बूथ लेवल एजेंट) की कार्यप्रणाली को लेकर कई सख्त निर्देश जारी किए हैं और कुछ पर कार्रवाई भी की गई है। आयोग की जानकारी के अनुसार, 5 बीएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है , जबकि 8 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

आरोप है कि कुछ स्थानों पर बीएलओ फॉर्म वितरण में अनियमितता कर रहे थे या राजनीतिक दलों के एजेंटों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई बीएलओ जानबूझकर गणना प्रपत्र नष्ट करता है या किसी दल विशेष के हित में कार्य करता है, तो उसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी।

शुरू किया हेल्पलाइन 

इसके साथ ही आयोग ने कहा कि यदि कोई नागरिक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फॉर्म जमा करता है, तो दोनों में से केवल एक ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा। किसी भी स्थिति में आवेदन रद्द नहीं किया जाएगा, लेकिन डुप्लीकेट प्रविष्टि मान्य नहीं होगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में शनिवार से एक विशेष प्रकोष्ठ (सेल) स्थापित किया गया है, जो बीएलओ से संबंधित शिकायतों की सुनवाई करेगा। इसके अलावा, शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 033-22310850 शुरू किया गया है। शिकायत मिलने पर संबंधित बीएलओ से सीधे पूछताछ की जाएगी और बाद में विभागीय जांच होगी।

दिया जा सकता है अपने पारिवारिक का दस्तावेज

यदि किसी मतदाता के माता-पिता, दादा-दादी का नाम पुरानी सूची में नहीं है, तो वह अपने अन्य पारिवारिक दस्तावेज़ (चाचा, भाई या बहन) प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में सुनवाई आवश्यक होगी। मतदाता को यह साबित करना होगा कि उसके अभिभावकों का नाम सूची में क्यों नहीं है। आयोग सोमवार से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जन-जागरूकता अभियान शुरू करने जा रहा है, ताकि एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी भ्रांतियाँ दूर की जा सकें।

किसी भी स्थिति में बीएलए को न दें फॉर्म

दिल्ली से आए राष्ट्रीय चुनाव आयोग के प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर बंगाल में बीएलओ को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे घर-घर जाकर गणना फॉर्म वितरित करें , किसी भी स्थिति में बीएलए को फॉर्म नहीं दिया जा सकता। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि केवल 2025 की मतदाता सूची में शामिल नागरिकों को ही गणना फॉर्म मिलेगा। जिनका नाम पुरानी यानी 2002 की मतदाता सूची में है लेकिन नई सूची में नहीं है, वे ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद आवेदन कर सकेंगे।

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